Madhya Pradesh Kisan Anudan Yojana 2021 » MP किसान अनुदान योजना (DBT) रजिस्ट्रेशन

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना 2021: यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए स्थापित की गई है। इससे किसान खेती से जुड़े उपकरण खरीदते समय छूट का लाभ उठा सकते हैं।उन्हें खेती के उपकरण खरीदते समय 30 से 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत किसानों को 40,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह पहल किसानों की स्थिति के उत्थान के लिए की गई है।

MP Kisan Anudan Yojana

 

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना 2021 – मुख्य लाभ

  • इस योजना का लाभ किसान ही ले सकते हैं ।
  • राज्य के किसान इस योजना के चलते सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त करके खेती के उपकरण खरीद सकते हैं ।
  • इस योजना में 30% अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।
  • किसानों को 40000 से 60000 तक की सब्सिडी प्रदान होगी ।
  • किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी ।MP Kisan Anudan Yojana

इस योजना से जुड़े प्रमुख दस्तावेज

  1. बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र
  2. मोबाइल नंबर
  3. पासपोर्ट साइज फोटो
  4. मूलनिवासी पहचान पत्र
  5. बैंक खाताव बैंक की डिटेल
  6. जाति प्रमाण पत्र
  7. आवेदक का आधार कार्ड

मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना 2021 में आवेदन कैसे करें

जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वह इस योजना को ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन  भरने करने के लिए नीचे दिए गए तरीकों का पालन करें ।

  • सबसे पहले आवेदन को कल्याण तथा कृषि विकास एवं आधुनिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • होम पेज खुलने के बाद कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय आवेदन करें का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर एप्लीकेंट को क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से नया पेज खुलेगा।
  • जिसमें आपको अपना आवेदन फॉर्म दिखाई देगा ।
  • आपको फॉर्म में अपनी पसंद से बायोमेट्रिक के द्वारा या बायोमेट्रिक के बिना विकल्प को चुनना होगा
  • अपनी सारी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि ब्लॉक, घर का पता, जिला, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको capture figure का बटन क्लिक करना होगा। फॉर्म सफलता से भरने के बाद, आपको सिस्टम जनरेट किया गया एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा।
  • यह एप्लीकेशन नंबर, आपको भविष्य में भी काम आएगा ।
  • योजना सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति और महंगे उपकरणों को खरीदने में फायदा के लिए बनाई है ।
  • जिससे किसानों को भविष्य में किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।

ऑनलाइन डी. बी. टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर देय अनुदान राशि की जानकारी

1. राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना –

  • स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत 19600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000/ – अनुदान देय हैं |
  • ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ – अनुदान देय हैं |
  • मोबाइल रेनगन(इकाई लागत 31600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ – अनुदान देय हैं |

2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) –

2.1 “पर ड्राप मोर क्राप” (माइक्रोइरीगेशन)घटक

  • स्प्रिंकलर सेट –

1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

  • ड्रिप सिस्टम –

1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

  • रेनगन –

1. लघु/सीमांत कृषक – समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषको हेतु इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2. अन्य कृषक – समस्त वर्ग के अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं |

2.2 “पर ड्राप मोर क्राप” (अदर इंटरवेंशन) घटक

  • डीजल /विद्युत पम्प– समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000/ – अनुदान देय हैं |

ई- कृषि यन्त्र अनुदान

कृषि यन्त्र एवं उपकरणों पर अनुदान की ऑनलाइन व्यवस्था
निर्माता “ई- कृषि यन्त्र अनुदान” (DBT) पोर्टल पर पंजीयन के निर्देश देखने हेतु क्लिक करें 
निर्माता पंजीयन हेतु क्लिक करें 

Click here to download dealer’s list format in excel

सहायता केंद्र

Help Desk

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 8719962442
ई-मेल आईडी : [email protected]

किसान भाइयो हमने आपको  इस लेख के माध्यम से मध्य्प्रदेश किसान अनुदान योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने की कोसिस की है  यदि फिर भी आप अभी अन्य किसी समस्या से रूबरू हो रहे है तो आप किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग हेल्पलाइन का नंबर हंमे ऊपर दे दिया है। आप अपनी परेशानी ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना

 (25-06-2021) सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक ) , सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल , रोटावेटर एवं रेज्ड बेड प्लांटर /रिजफर्रो प्लान्टर/मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट की लॉटरी सूचियॉ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 
 
(17-06-2021) ई -कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर यदि समय पर आवेदनों में कार्यवाही न होने तथा सही दस्तावेज उपलब्ध न करने से आवेदन निरस्त होते है तो इनकी ज़िम्मेदारी कृषको,डीलरो  तथा निर्माताओं की स्वयं की होगी। इन आवेदनों पर संचालनालय स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी। अतः आवेदनों में तय समयसीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करे।
— XXX —
(14-06-2021)  वर्ष 2021-22 हेतु ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर निम्नलिखित कृषि यंत्रों के जिलेवार लक्ष्य जारी किये जा रहे है कृषक दिनांक 16 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 24 जून 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।  प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 25 जून 2021 को सम्पादित की जायेगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची दोपहर 03 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
आवेदन हेतु उपलब्ध यंत्र :-
1. सीड ड्रिल ( 9 टाइन एवं अधिक )
2. सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल
3. रोटावेटर
4. रेज्ड बेड प्लांटर /रिजफर्रो प्लान्टर/मॉल्टीक्रॉप प्लान्टर/रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट

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 (10-06-2021)  “मांग अनुसार”(on demand) श्रेणी में उपलब्ध कृषि यंत्र की सूचना :-

कृषको को सूचित किया जाता है कि  पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर को मांग अनुसार (on demand) श्रेणी में रखा गया है। इच्छुक कृषक अपने अभिलेखों (भूमि के लिए B1,जाति प्रमाण पत्र ,आधार कार्ड की प्रति) के साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्यवाही करा सकते है। उल्लेखनीय है कि इस यन्त्र हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जायेगा।

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